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स्कूल संचालक व प्राचार्य छात्रों को किसी एक दुकान या विक्रेता से
पुस्तकें, कापियां, यूनिफार्म खरीदने के लिये मजबूर नहीं कर सकेंगे
कलेक्टर ने धारा-144 के तहत आदेश जारी किये
उज्जैन 11 अप्रैल। जिले के स्कूल संचालक, प्राचार्य अब छात्रों को किसी एक दुकान या विक्रेता से पुस्तकें, कापियां, यूनिफार्म, जूते, टाई आदि खरीदने के लिये मजबूर नहीं कर सकेंगे। कलेक्टर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144(1)(2) के तहत स्कूल संचालकों, प्रकाशकों एवं विक्रेताओं के एकाधिकार को खत्म करने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था, आयोजक के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा-188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। आदेशों की अवहेलना किये जाने पर शाला के प्राचार्य, संचालक के साथ ही शाला प्रबंधन बोर्ड के सभी संचालक भी दोषी माने जायेंगे।
कलेक्टर द्वारा जारी किये गये आदेश के तहत सभी स्कूल संचालकों एवं प्राचार्य को निर्देश दिये गये हैं कि वे अनिवार्य पुस्तकों की सूची विद्यालय के परीक्षा परिणाम के पूर्व स्कूल की वेब साइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें व सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करें। साथ ही पुस्तकों की सूची की एक प्रति अभिभावकों को प्रवेश के समय अथवा परीक्षा परिणाम के समय उपलब्ध करवायें। अभिभावकों को सूचीबद्ध पुस्तकें परीक्षा परिणाम अथवा उसके पूर्व क्रय किये जाने हेतु बाध्य नहीं करेंगे। अभिभावक पुस्तकों की उपलब्धता के आधार पर 15 दिन तक क्रय कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में अप्रैल माह में प्रारम्भ होने वाले शैक्षणिक सत्र में प्रथम 30 दिवस की अवधि 1 से 30 अप्रैल तक का उपयोग विद्यार्थियों के ओरिएंटेशन, व्यावहारिक व मनोवैज्ञानिक पद्धति से शिक्षण में उपयोग किया जा सकता है।
कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि सभी स्कूल संचालक जिस नियामक बोर्ड (सीबीएसई, आईसीएसई या माध्यमिक शिक्षा मण्डल) से संबद्ध है, उस संस्था के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम व पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नियामक संस्था अथवा उसके द्वारा विधिक रूप से अधिकृत एजेंसी यथा- एनसीआरटी, पाठ्यपुस्तक निगम आदि के द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशकों, मुद्रकों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों को विद्यालय में अध्यापन हेतु प्रतिबंधित करेंगे। इसके अतिरिक्त स्कूल संचालकों द्वारा अभिभावकों व विद्यार्थियों को अन्य विषयों जैसे नैतिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर आदि की निजी प्रकाशकों व मुद्रकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें क्रय करने, कापियां, सम्पूर्ण यूनिफार्म आदि सम्बन्धित स्कूल अथवा संस्था या दुकान विक्रेता से क्रय करने हेतु बाध्य नहीं किया जायेगा।
जारी किये गये आदेश के अनुसार स्कूल संचालक पालक-शिक्षक संघ अथवा अन्य अवसरों पर सुनिश्चित करेंगे कि निजी प्रकाशक, मुद्रक, विक्रेता स्कूल परिसर के भीतर प्रचार-प्रसार हेतु किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं करेंगे। स्कूल संचालकों एवं विक्रेताओं द्वारा पुस्तकों के सेट की कीमत बढ़ाने हेतु अनावश्यक सामग्री जो निर्धारित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित नहीं है, का समावेश सेट में नहीं किया जायेगा। कोई भी विक्रेता किसी भी कक्षा के पूरे सेट को क्रय करने की बाध्यता नहीं रखेगा। यदि किसी विद्यार्थी के पास पुरानी किताबें उपलब्ध हों, तो उसे केवल उसकी आवश्यकता की पुस्तकों को ही विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। नोटबुक पर ग्रेड, किस्म, साइज, मूल्य, पेज आदि की संख्या स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिये। कोई भी विद्यालय अधिकतम दो से अधिक यूनिफार्म निर्धारित नहीं कर सकेंगे। ब्लेजर इसके अतिरिक्त होगा।
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https://youtube.com/shorts/DToDzD0eZ2o?feature=share
उज्जैन। सड़क पर घुमते आवारा श्वान निश्चित ही कईं परेशानियाँ खड़ी करते हैँ, काटते हैँ, दुर्घटना का कारण बनते हैँ फिर भी हमने उनको रोजमर्रा की जिंदगी मे शामिल कर लिया है। लेकिन शहर मे एक दम्पत्ति ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसने मानवता की तमाम हदें पार कर दी। एक cctv फुटेज के साथ पुलिस को शिकायत की गयी है कि एक्टिवा सवार एक दम्पत्ति ने कुत्ते को बांधकर सड़क पर घसीटा। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पशु क्रूरता के इस मामले में लाल रंग की एक्टिवा का गाड़ी नंबर MP 13 MK 9219 की भी जानकारी दी गई है। पुलिस अभी जांच-पड़ताल की बात कर रही है। यह इलाका हरिफाटक रिंग रोड के गोल्डन पेट्रोल पंप से नानाखेड़ा की ओर जाने वाला सर्विस रोड का है।
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उज्जैन। उज्जैन sp सचिन शर्मा ने आज एक पत्रकारवार्ता मे खुलासा करते हुए बताया की भैरवगढ़ जैल की भ्रष्ट पूर्व जेलर उषा राज के लॉकर से
3 किलो 718 ग्राम सोना
और 3 किलो 144 ग्राम चांदी के बर्तन बरामद किया। जिसकी कीमत 2.25 करोड़ रु है। 9 आरोपियों से भी राशि बरामद की गयी है। इसके अलावा 4 प्लॉट की रजिस्ट्री व भोपाल मे फ्लेट बुकिंग के 24 लाख की रसीद भी बरामद हुई। प्रकरण मे कुल बरामदगी नगद,जमा ओर अन्य सम्पत्ति की कुल किमत 3 करोड़ रु है।
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उज्जैन। राज्य शिक्षा केंद्र ने एक आदेश जारी कर कक्षा 5 और 8 की कल आयोजित होने वाली गणित विषय की परीक्षा को स्थगित कर दिया। जारी आदेश के अनुसार जल्द ही नया आदेश भेजकर परीक्षाओ का कार्यक्रम घोषित किया जायेगा।

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उज्जैन। महापौर बनने के बाद मुकेश टटवाल लगातार प्रयास कर रहे हैँ कि न सिर्फ शहर मे सुविधाओं का विकास हो बल्कि विश्व पटल पर उज्जैन की पहचान बाबा महाकाल के दर्शनो की व्यवस्था भी सुगम हो। इसी कड़ी मे महापौर के एक प्रस्ताव ने सारे उज्जैन वासियों मे खुशी की लहर फैला दी। महापौर ने आज प्रबंध समिति की बैठक मे प्रस्ताव रखा कि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालू जहाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण हैँ वहीं नगर के दैनिक दर्शनार्थियों की भी भावना का हमे ख्याल करना चाहिए। इसके लिए एक अलग व्यवस्था हो जहाँ से उज्जैन के नागरिक जल्दी से बाबा के दर्शन कर पाएं। बैठक मे उपस्थित अन्य सदस्यों ने महापौर के इस प्रस्ताव का समर्थन किया।
समिति मे उपस्थित कलेक्टर व अन्य सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी ओर महाकाल मे हो रहे द्वितीय चरण के निर्माण कार्य के पूरा होते ही उज्जैन वालो के लिए अलग द्वार से स्थानीय आधार कार्ड से सीधे प्रवेश पर सहमति जताई।
उज्जैन महापौर टटवाल के इस प्रस्ताव से उज्जैन के महाकाल भक्त अति प्रसन्न हैँ ओर जनता ने महापौर को धन्यवाद दिया।
इस प्रस्ताव पर जब श्री टटवाल से चर्चा की गयी तो उन्होंने कहा प्रस्ताव पर समिति ने तुरंत सहमति जता दी। जल्दी ही उज्जैन वासियो को नई व्यवस्था का लाभ मिलने लगेगा।
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