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सज़ा देने वालो को मिली सज़ा

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▪️पुलिस अधीक्षक उज्जैन ने पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के मनमानी रवैया पर किया दंडित।
पुलिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कर्तव्य के प्रति लापरवाही, आमजन से अभद्र व्यवहार व अनाधिकृत रुप से गैरहाजिरी होने पर किया अर्थ दंड से दंडित।
▪️जिले के ऐसे 21 पुलिस अधिकारी एवम् कर्मचारी को किया दण्डित।

उज्जैन। पुलिस अधीक्षक उज्जैन ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह न हों व आमजनों से अनावश्यक रूप से अभद्र व्यवहार न करे एवम् बिना किसी सूचना के कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित न रहें। इस संदर्भ में 21 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ वेतन वृद्धि रोकने एवम् नगदी अर्थदंड से दण्डित किया गया है।

पुलिस मुख्यालय भोपाल (महिला सुरक्षा) द्वारा महिला गुमशुदगी के प्रकरणों की संख्यात्मक जानकारी चाही गई थी उक्त संबंधित अधिकारियों द्वारा जानकारी पूरक भेजने के संबंध में पुलिस अधीक्षक उज्जैन ने उक्त प्रकरण के संबंधित अधिकारी उनि. श्री सूबेदार सिंह दादोरिया(डी.सी.बी.) एवम् सउनि. अभिनव प्रताप सिंह (प्रभारी ओ.एम.शाखा डीपीओ) उज्जैन को कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर प्रत्येक को 500/- रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया गया।
सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल की शिकायत पर समय सीमा में निराकरण नहीं करने से रक्षित निरीक्षक रंजीत सिंह राणा एवम् उनि. रविंद्र कटारे थाना प्रभारी थाना पंवासा को उनके कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर उनकी सेवा पुस्तिका में निंदा व 500/- रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया गया है व भविष्य में पुनरावृत्ति होने पर कठोर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया हैं।
सावन माह में बाबा महाकालेश्वर की प्रथम सवारी की सुरक्षा व्यवस्था एवम् सुगम संचालन के उद्देश्य से पुलिस प्रबंध अनुसार नियोजित प्रमुख अधिकारीयों की बैठक ली, बैठक में उनि. प्रदीप राजपूत द्वारा दिए निर्देशों को ध्यानपूर्वक नही सुनकर अनसुना कर उदासीनता पूर्वक आचरण का प्रदर्शन करने पर पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा तत्काल उक्त पुलिस अधिकारी को 500/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित करने हेतु निर्देशित किया गया।
फरियादी द्वारा आरोपी के विरुद्ध मारपीट की रिपोर्ट करने थाना नीलगंगा पर उपस्थित ड्यूटी अधिकारी श्री चंदर सिंह चंद्रवंशी द्वारा प्रकरण में त्रुटिपूर्ण पंजीयन कर कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर उक्त पुलिस अधिकारी को 500/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
अपराध समीक्षा बैठक के दौरान थाना इंगोरिया, थाना खाचरोद, भाटपचलाना के लंबित गुम इंसानों के प्रकरणों की समीक्षा की गई जिसपर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रकरण के निराकरण में कोई रुचि नहीं ली जाकर अकारण लंबित रखा गया जिसपर से पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा सउनि. श्री सुरेश सोनगरा, सउनि. श्री कन्हैयालाल मचार, सउनि. श्री सज्जन सिंह बुन्देला, सउनि. श्री वरसिंह चरपोटा एवं प्र.आर. 773 श्री पुष्पराज सिंह (तैनात थाना भाटपचलाना), सउनि. श्री डावर, प्र.आर. श्री प्रभुलाल पाटीदार एवं प्र.आर. श्री अशोक कटारा (तैनात थाना खाचरोद), उनि. श्री एम.एल. रावत, सउनि. श्री दिनेश निनामा, सउनि. श्री सुनिल देवके एवं प्र.आर. श्री कैलाश शर्मा (तैनात थाना इंगोरिया) को उक्त लापरवाही एवं उदासीनता के लिये प्रत्येक को रूपये 1,000/- (एक हजार) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर भविष्य में पुनरावृत्ति होने पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
प्र.आर.(कार्यवाहक) 775 श्री चंचल पापोला जो पहले थाना चिमनगंज में कार्यरत थे और वर्तमान में पुलिस लाइन उज्जैन ने थाना चिमनगंज से स्थानांतरण से पूर्व चालानों को थाने पर जमा नहीं किया। उनके गैर जिम्मेदाराना आचरण के कारण, एवम् आरक्षक (चालक) नीरज चौबे पुलिस लाइन उज्जैन, बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से गैरहाजिर होने व प्र.आर. जितेंद्र थाना तराना के द्वारा लगातार ड्यूटी से गैरहाजिर होकर कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने एवम् आमजन से अभद्र व्यवहार करने पर पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा उक्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक वार्षिक वेतन वृद्धि की राशि के बराबर वेतन में संचयी प्रभाव से कमी की सजा दी गई।

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विकास शर्मा

संपादक:विकास शर्मा

मो.:+91 9827076006