उज्जैन महापौर चुनाव मे कोर्ट का निर्णय

महापौर चुनाव याचिका में न्यायालय ने दिए, “डीएमएम मशीन” याचिका के निराकरण तक सुरक्षित रखने के आदेश. ।

उज्जैन. ,,विगत जुलाई माह में संपन्न हुए नगर निगम के महापौर पद के चुनाव के संबंध में कांग्रेस प्रत्याशी एवं विधायक महेश परमार की ओर से दाखिल की गई चुनाव याचिका एमजेसी 157 /2022. मैं सुनवाई करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी विधायक महेश परमार के एक आवेदन पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आरके वाणी साहब ने जिला निर्वाचन अधिकारी , उज्जैन के विरुद्ध चुनाव याचिका के अंतिम निराकरण तक चुनाव के परिणाम संबंधी डीएमएम मशीन डाटा. सुरक्षित रखने के आदेश पारित किए।
जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट विवेक गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशि विधायक महेश परमार ने. चुनाव याचिका के दौरान एक आवेदन. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि चुनाव के छह माह कालावधी पूर्ण होने के बाद प्रयुक्त मशीन का डाटा नष्ट कर दिया जाता है,अतः इसे याचिका के निपटान तक सुरक्षित रखा जावे। जिला न्यायालय ने विधायक महेश परमार का आवेदन स्वीकार कर दिनांक 21/ 12/22 को यह आदेश पारित कर दिए. ।

ज्ञात रहे कि महापौर के चुनाव के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी और सत्तारूढ़ दल ने भारी धांधली कर. चुनाव में प्रयुक्त ईवीएम मशीन को बदलकर एवं अन्य वोटों में हेर-फेर, धांधली कर सत्तारूढ़ भाजपा को जिताया था. ।
प्रकरण में याचिका कर्ता की ओर अभिभाषक श्री रसिक सुगंधि ने पैरवी की।
अगली सुनवाई 23 जनवरी को नियत हुई है.।

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  विकास शर्मा

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